ओपी गुप्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली किशोरी ने रिपोर्ट में लिखाया – “ओपी अंकल पढ़ाने के नाम पर लाए थे.. दो साल से कर रहे थे अनाचार” धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धाराओं में दर्ज हुई FIR 3/2020

Update: 2020-01-09 03:41 GMT

रायपुर,9 जनवरी 2019। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के निज सहायक ओ पी गुप्ता के विरुद्ध अनाचार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस किशोरी ने यह अपराध दर्ज कराया है उसने FIR के ब्यौरे में कहा है
“मुझे ओ पी अंकल पढ़ाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन 2016 में जबकि अँटीजी मायके गई थीं, ओपी अंकल ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर यह सिलसिला चलता ही रहा, वे मुझे डराते और धमकाते थे, उनका रसूख़ ऐसा था कि कोई मेरी बात ही नहीं सूनता”
महिला थाना ने राजनांदगाँव ज़िले की निवासी इस 16 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कल देर शाम क़रीब साढ़े आठ बजे दर्ज की है। FIR नंबर 3/2020 में दर्ज इस मामले में धारा 376 और 4,6 पॉस्को एक्ट की धाराएं मौजुद हैं।
पीडि़त किशोरी ने पुलिस को जानकारी दी है कि वह इस समय 11वीं कक्षा की छात्रा है। रिपोर्ट में दिए ब्यौरे के अनुसार जबकि उसके साथ पहली बार अनाचार हुआ तब वह तेरह चौदह दरमियानी उम्र की थी।

 

Tags:    

Similar News