NPG ब्रेकिंग:  CBI जाँच मामले में IAS अफसरों को राहत नहीं.. रिव्यू लेने से मना किया कोर्ट नंबर 3 ने, राज्य सरकार का भी आवेदन नहीं लिया कोर्ट ने

Update: 2020-01-31 08:28 GMT

बिलासपुर,31 जनवरी 2020। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत काग़ज़ी संस्था चलाए जाने के मसले पर दायर रिट जो कि जनहित याचिका के रुप में सुनी गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने CBI को FIR के आदेश दिए थे, उस मामले में आईएएस अधिकारी हाईकोर्ट पहुँचे और रिव्यू का आग्रह कोर्ट नंबर तीन से किया, जिसे कारणों के साथ कोर्ट नंबर तीन ने लेने से इंकार कर दिया।
इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से भी रिव्यू का आवेदन कोर्ट नंबर तीन में प्रस्तुत किया गया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने रिव्यू के आवेदन लेने से मना कर दिया।
दोनों ही मामलों में जस्टिस मिश्रा ने कहा कि –
“ आप यहाँ आवेदन लाए हैं, यह जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ नही है, जब वह खंडपीठ बैठेगी तो आप रिव्यू का आवेदन ला सकते हैं”
राज्य सरकार की ओर से इस प्रकरण पर रिव्यू का आवेदन दिए जाने पर याचिकाकर्ता के वकील देवर्षी ठाकुर ने कहा
“ राज्य सरकार ने खुद जाँच रिपोर्ट पेश की, जिसे तत्कालीन CS अजय सिंह ने कोर्ट को बताया था कि, गड़बड़ी हुई है। अब राज्य सरकार फ़ैसले के बाद रिव्यू क्यों लाना चाहती है?

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