पोर्न वीडियो मामले में अब इस एक्ट्रेस का आया नाम…. हाईकोर्ट से अभिनेत्री ने मांगी अग्रिम जमानत….अफसर ने दर्ज करायी थी शिकायत…. कई एडल्ट साइट पर…

Update: 2021-02-19 02:15 GMT

मुंबई 19 फरवरी 2021। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का विवादों से पुराना नाता रहा है. फिल्मों के जरिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं शर्लिन आजकल अपने बोल्ड वीडियो और फोटोज की वजह से चर्चा में रहती हैं. लेकिन पिछले साल अपने कुछ बोल्ड वीडियोज की वजह से शर्लिन चोपड़ा मुसीबत में फंस गईं. एक्ट्रेस पर फ्री पोर्न साइट्स पर अश्लील वीडियोज पोस्ट करने का आरोप लगा.

रिटायर्ड कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर मधुकर केनी ने पिछले साल शर्लिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने दावा किया था कि जब भी सर्च इंजन पर शर्लिन का नाम लिखा जाता है तो अश्लील कंटेंट सामने आता है. उस शिकायत के आधार पर शर्लिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया. उन पर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A के तहत धाराएं दर्ज हुईं. उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए शर्लिन ने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां पर उनकी जमानत याजिका खारिज कर दी गई. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की है. उनके केस पर जस्टिस पीडी नाइक 22 फरवरी को सुनवाई करने जा रहे हैं.

 

वैसे अभी के लिए शर्लिन के लिए राहत की खबर ये है कि सोमवार तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. पुलिस ने भी कोर्ट के सामने ये आश्वान दिया है कि सोमवार तक एक्ट्रेस ने खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. मालूम हो कि इस केस में वैसे तो शर्लिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन एक्ट्रेस लगातार खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश कर रही हैं. उनके मुताबिक उनकी निजता का हनन हुआ और उनसे बिना पूछे ही कुछ वीडियोज को फ्री पोर्न वेबसाइट्स पर पोस्ट किया गया है.

 

शर्लिन की माने तो उन्होंने जो भी कंटेंट बनाया था वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड था और सिर्फ कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए था. लेकिन कुछ लोगों ने उन वीडियोज को फ्री पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर उनकी निजता पर वार किया है. एप्लीकेशन में लिखा है- ऐसा सोचना ही हैरान करता है कि कोई आत्मनिर्भर महिला पहले तो कुछ इंटरनेशनल मार्केट के लिए सब्सक्रिप्शन पर एडल्ड कंटेंट अपलोड करती है और फिर उसी कंटेंट को दूसरे फ्री पोर्न साइट्ड पर डाल देती है जिससे उसे आसानी से देखा जा सके.

जब शर्लिन की ये दलील मुंबई सेशन कोर्ट के सामने रखी गई थी, उस समय जज ने कहा था कि ये जांच का विषय है कि शर्लिन चोपड़ा और सर्विस ऑपरेटर के बीच कोई एग्रीमेंट था या नहीं. वहीं ये भी समझने की कोशिश होनी है कि इन वीडियोज को किसने और कब अपलोड किया है और क्या शर्लिन चोपड़ा की इसमें कोई भागीदारी रही है या नहीं. अब 22 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से शर्लिन चोपड़ा को राहत मिलती है या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात रहेगी.

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