अब हेलमेट पर है सरकार की नजर :…सिर्फ BIS हेलमेट ही पहनना होगा…..बेचने वाले पर भी लगेगा जुर्माना, पहनने पर भी होगा चालान….जारी हुआ ये नया आदेश पढ़िये

Update: 2020-08-03 07:24 GMT

नई दिल्ली 2 अगस्त 2020। दो पहिया वाहन चालकों की जान सलामती के लिए सरकार ने का बड़ा फैसला लिया है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब दो पहिया वाहनों के लिए BIS स्टैण्डर्ड के हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है. यानि अब लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है.केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही बीआईएस मानक वाले हेलमेट लगाने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना, नकली दवाई बेचने के बराबर है. इससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना रहता है. ऐसे में BIS कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके न केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेफ्टी स्टैण्डर्ड में भी सुधार होगा.

जानकारी के मुताबिक BIS मानक के हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है. नये नियम के तहत गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक और बिक्री को गंभीर अपराध माना जाएगा. ऐसा करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।BIS मानक लागू हो जाने के बाद बगैर हेलमेट या फिर लोकल हेलमेट के इस्तेमाल पर 1,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. इसलिए हेलमेट पहनना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी सही हेलमेट का चयन करना भी है.

भारत में अक्सर हर शहर में सड़क के किनारे हेलमेट बेचते लोग दिख जाते हैं. लेकिन इनसे हेलमेट खरीदने से बचें. क्योंकि सड़कों के किनारे बिक रहे हेलमेट कमजोर हो सकते हैं. इसलिए ऐसे दुकान से खरीदें, जहां ISI मार्क के हेलमेट बिकता हो. इसके अलावा हमेशा फुल फेस ढकने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें.

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