निर्भया कांड: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अपराधी मुकेश सिंह की याचिका, सुको ने कहा – “दया याचिका को चुनौती देने का कोई आधार नहीं”

Update: 2020-01-29 06:44 GMT

नई दिल्ली,29 जनवरी 2020।निर्भया कांड के दोषसिद्ध अपराधियों में एक मुकेश की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब से कुछ देर पहले यह याचिका ख़ारिज की।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को बेहद जल्द ख़ारिज किए जाने को आधार बनाते हुए ख़ारिज किए जाने के ख़िलाफ़ दायर की गई थी।
सुको ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा –
“दया याचिका को ख़ारिज किए जाने को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है”
सुको ने याचिकाकर्ता मुकेश की उस दलीलों भी ख़ारिज कर दिया जिसमें उसने उसके साथ जेल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।सुको ने इस मसले पर टिप्पणी की –
“कथित यातना दया याचिका का आधार नहीं हो सकती”
सुको इसके पहले विनय कुमार और मुकेश की की उपचारात्मक याचिका को ख़ारिज कर चुकी है।
बीते 16-17 दिसंबर 2012 की रात दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के बाद बुरी तरह ज़ख़्मी हालत में निर्वस्त्र सड़क पर फेंकी गई युवती जिसकी मौत उपचार के दौरान 29 दिसंबर 2012 को हो गई थी। यह मामला ही निर्भया केस के रुप में जाना गया।
निचली अदालत के हालिया फ़ैसले के अनुसार इस मामले के चार दोषियों को फाँसी दी जानी है जिसकी तारीख़ एक फ़रवरी तय की गई है।

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