Swati Maliwal Case: बिभव कुमार CM आवास से गिरफ्तार, स्‍वाति मालीवाल से बदसलूकी का है आरोप

Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

Update: 2024-05-18 10:10 GMT

Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हें पीछे के गेट से बाहर लेकर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुमार मुख्यमंत्री आवास पर हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया।

बिभव कुमार ने आज ही कही थी जांच में सहयोग की बात

बिभव कुमार को ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया है, जब आज सुबह ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को ईमेल कर जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुमार को पूछताछ के लिए सिविल लाइंस पुलिस थाने ले जाया गया है। कुमार के वकील करण शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उन्हें अभी तक पुलिस से कोई सूचना नहीं मिली है और उन्होंने जांच में सहयोग का ईमेल किया था।

क्या है मामला?

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि कुमार ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा उन्होंने कुमार पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

इस कथित मारपीट के बाद मालीवाल ने सिविल लाइंस थाने जाकर कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामले में कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (शील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (अपमान करने के उद्देश्य से महिला को शब्द कहना, इशारा करना या कार्य करना) आदि धाराओं में FIR दर्ज की। उन्हें इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया है।

बिभव कुमार का आरोपों पर क्या कहना है?

कुमार ने भी मालीवाल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा है कि मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती और अनधिकृत तरीके से मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मालीवाल को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सांसद को रोकने की। तुम्हारी औकात क्या है।" कुमार ने शिकायत में कहा कि मालीवाल ने उन्हें गालियां दीं और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।

Tags:    

Similar News