Indian railway: रेलवे दुर्घटना के शिकार यात्रियों को अब देगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा, जानिए किसको कितना मिलेगा पैसा
Indian railway: रेवले बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। रेल दुर्घटना के दौरान पीड़ित यात्रियों को मिलने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ा दिया गया है। यानी की अगर अब किसी यात्री की रेल दुर्घटना में जान जाती है, तो उसके परिजन को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा।
Indian railway: रेवले बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। रेल दुर्घटना के दौरान पीड़ित यात्रियों को मिलने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ा दिया गया है। यानी की अगर अब किसी यात्री की रेल दुर्घटना में जान जाती है, तो उसके परिजन को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले रेलवे की ओर से अनुग्रह राशि को आखिरी बार साल 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। लेकिन, फिर भी रेल हादसे या अप्रिय रेल दुर्घटना में घायलों के आश्रितों को बहुत ही कम अनुग्रह राशि मिलती थी। हालांकि, अब रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के हित में फैसला में लिया है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि पहले कितनी अनुग्रह राशि रेल हादसे में पीड़ितों के परिजनों को दी जाती थी और 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के बाद कितनी दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, रेलवे की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि रेल हादसे में जान गंवाने वालों और घायल मुसाफिरों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो मानवयुक्त समपार फाटक पर हुए हादसे में जिसमें प्रथम दृष्टया जवाब देही रेलवे की होती है। उन्हें भी अधिक मुआवजा दिया जाएगा। रेलेवे बोर्ड के नोटिस के मुताबिक यह 18 सितंबर की तारीख से लागू कर दी जाएगी।
रेल और मानवयुक्त समपार हादसों में जान गंवाने वालें यात्रीयों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे। इससे पहले ये राशि 50 हजार रूपये थी। वहीं ट्रेन हादसे में घायलों को 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। इससे पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले 5 हजार रुपये दिए जाते थे।
रेलवे के मुताबिक अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को और हादसे में गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले ये राशि 50 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये निर्धारित थी। बता दें कि अप्रिय घटनाओं में हिंसक हमला, आतंकवादी हमला, और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
इसके अलावा बोर्ड ने कहा है कि रेल हादसे में गंभीर रुप से घायल यात्रियों को 30 दिन से अधिक समय तक अस्पताल में इलाज के लिए रखा जाता है तो इसका अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल के बाद छुट्टी पर जो भी पहले हो प्रतिदिन 1500 प्रति दिन की अतिरिक्त राहत सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता अस्पताल में भर्ती होने केअतिरिक्त 6 महीने तक जारी रहेगी।