Broadcast Bill Withdraw: सरकार ने विवादित ब्रॉडकास्टिंग बिल पर लगाई रोक, नया ड्राफ्ट लाने पर कर रही विचार

Broadcast Bill Withdrawn: सरकार ने फिलहाल विवादित ब्रॉडकास्टिंग बिल को रोकने का निर्णय लिया है। मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिलहाल इस बिल को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है।

Update: 2024-08-19 16:43 GMT

Broadcast Bill Withdrawn: सरकार ने फिलहाल विवादित ब्रॉडकास्टिंग बिल को रोकने का निर्णय लिया है। मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिलहाल इस बिल को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है। सरकार अब इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और सलाह के बाद ही कोई कदम उठाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस मामले में खुला और लचीला नजरिया अपनाते हुए, सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करेगी।

सरकार के पास अब दो विकल्प हैं—या तो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना, या फिर इस योजना को पूरी तरह से रोक देना। वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एक महीने के अंदर जारी होने की संभावना है। इस बीच, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल के नए ड्राफ्ट को लेकर लोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार किस वर्जन पर चर्चा करेगी।

बिल की कॉपी मंगाई गई थी वापस

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 अगस्त को बताया था कि सरकार इस साल अक्टूबर के बाद ब्रॉडकास्ट बिल का नया ड्राफ्ट प्रकाशित करेगी। इसके 2023 के ड्राफ्ट पर 15 अक्टूबर तक कमेंट्स मांगे गए थे, जिसे पिछले साल नवंबर में प्रकाशित किया गया था। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते स्टेकहोल्डर्स से विवादित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2004 की कॉपी वापस करने का आग्रह किया था।

विपक्ष की आपत्ति

ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2023 में और दूसरा ड्राफ्ट जुलाई 2024 में तैयार हुआ था। विपक्ष ने इस ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने संसद में पेश करने से पहले इसे लीक कर दिया था, जिससे कई विवाद खड़े हो गए थे।

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