Brij Bhushan Singh Kand: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय

Brij Bhushan Singh Kand: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

Update: 2024-05-10 16:13 GMT

Brij Bhushan Singh Kand: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बृजभूषण पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय करने को कहा है। बृजभूषण पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

बृजभूषण पर क्या-क्या आरोप तय?

बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 A (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। हालांकि, कोर्ट ने ये आरोप 5 पहलवानों की शिकायत पर तय किए हैं और छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण को बरी कर दिया।

क्या है मामला?

एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें गलत तरीके से छाती, स्तन, पेट और जांघ छूने और सेक्सुअल फेवर मांगने के आरोप शामिल हैं। बाद में एक नाबालिग पहलवान ने अपनी आरोप वापस ले लिए। मामले को लेकर देश के दिग्गज पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। विवाद बढ़ने के बाद अब भाजपा ने बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को दिया है।

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