लॉकडाउन UPDATE : …अब कोरोना संक्रमित इलाकों में 3 नहीं 5 जोन बनाये गये…. पान-गुटखा की दुकानें भी खुलेगी…..दूसरे राज्यों में बसों को लेकर ये रहेगी शर्तें…ईद की नमाज घर पर ही पढ़नी होगी

Update: 2020-05-17 14:14 GMT

रायपुर 17 मई 2020। देश में 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया गया। नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी, इसके लिए जिला प्रशासन प्रस्ताव भेजेगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी. दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू की जा सकती है. वहीं, पहले की तरह मेट्रो, हवाई सेवाएं और रेल यातायात पर पाबंदी जारी रहेगी.

पान-गुटखा की दुकानें खोली जायेगी, हालांकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक राज्य अब जोन तय करेंगे. अभी तक केंद्र इसे तय करता आ रहा था. हवाई उड़ानें, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा. धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ईद की नमाज भी लोगों को घरों पर ही पढ़नी होगी। ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी. रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे. जिलाधिकारी तय कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

 

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