लॉकडाउन गाइडलाइन : सरकारी दफ्तरों के लिए राज्य सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन…. कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर ये है नया नियम… पढ़िये पूरा आदेश

Update: 2020-07-18 14:34 GMT

रायपुर 18 जुलाई 2020। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी सचिवों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को आदेश जारी किया है कि वो दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर दिशा-निर्देश तय करें। जीएडी ने इसे लेकर अलग-अलग बिंदुओं को तय किया है।

राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की एक साथ उपस्थिति नहीं करायी जाये। निचले श्रेणी के कर्मचारियों की रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगायी जायेगी। जबकि प्रथम और द्तीय श्रेणी के अधिकारी पूर्व की भांति दफ्तर आयेंगे। वहीं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सिर्फ 1 तिहाई ही आफिस में आयेंगे।

सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर लागू नियम कार्यालयों के साथ-साथ निगम, मंडल व प्रशासकीय ईकाईयों पर लागू होगा। किसी भी सरकारी दफ्तार में आने के पहले अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत प्रवेश नहीं मिलेगा।

जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह ने निर्देश दिया है कि कार्यालयों में सेनिटाइजेशन व साफ सफाई की व्यवस्था भी रखनी होगी।

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