रेप के आरोपी को जमानत दिलाने नाबालिग का शपथ पत्र ! …..तिकड़म देख जज भी हो गये हैरान, ….अवमानना चलाने और शपथ पत्र देने वाली को युवती को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

Update: 2020-11-04 02:54 GMT

बिलासपुर 4 नवंबर 2020। रेप के आरोपी को जमानत दिलाने फर्जीवाड़े को देख खुद जज भी हैरान रह गये। इस मामले में जमानत के लिए दुष्कर्म के आरोपी की तरफ से नाबालिग का शपथ पत्र जमा कराया गया था। जब जज के निर्देश पर इस मामले में आब्जेक्शन लगा तो मालूम चला कि दरअसल ये शपथ पत्र तो उस नाबालिग का है ही नहीं, ये किसी अन्य नाबालिग का शपथ पत्र है, जिसे गलत तरीके से दूसरे दुष्कर्मी को जमानत दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया । अब अवमानना मामला बनाकर शपथ पत्र पेश करने वाली ल़ड़की को नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

दरअसल रायपुर के पंडरी इलाके में लक्ष्मण नाम के युवक ने नाबालिग को धमकी देकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जमानत पहले ही निचली अदालत में कैंसिल हो चुकी है, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगायी गयी थी। सुनवाई के दौरान नाबालिग की ओर से अधिवक्ता ने अनापत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि आरोपी को जमानत देनें में कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद जज भी दंग हो गये, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी मांगी, कि आवेदन किसकी तरफ से प्रस्तुत किया गया है, उसकी पूरी जानकारी दी जाये।

इसके बाद सरकारी वकील ने जानकारी दी कि जिस नाबालिग के नाम पर अनापत्ति शपथ पत्र दिया गया है, दरअसल वो लड़की दूसरी है। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जतायी, बाद में वकील ने नाबालिग की तरफ से एक और शपथ पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जज प्रशांत मिश्र ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित शपथकर्ता के खिलाफ अवमानना मामला चलाने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में शपथकर्ता को अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तलब किया गया है।

 

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