नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा: रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब जाएंगे जेल...

Update: 2022-05-19 08:57 GMT

नईदिल्ली 19 मई 2022। नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल हिरासत में लिया जाएगा।

बता दें यह रोडरेज का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू कोबेस मामले में पहले जमानत मिल गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था। उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह मामला दिसंबर 1988 का है। सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

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