Ranya Rao Gold Smuggling Case: गोल्‍ड स्‍मग‍ल‍िंग केस में एक्ट्रेस रान्या राव मिली जमानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं, जानिए वजह...

Ranya Rao Gold Smuggling Case: गोल्‍ड स्‍मग‍ल‍िंग केस में एक्ट्रेस रान्या राव मिली जमानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं, जानिए वजह...

Update: 2025-05-20 14:51 GMT

Ranya Rao Gold Smuggling Case

Ranya Rao Gold Smuggling Case: मुंबई। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फेसम एक्ट्रेस रान्या राव और आरोपी तरुण कोंडारू राजी को मंगलवार 20 मई को इकोनॉमिक ऑफेंस की स्पेशल कोर्ट ने शर्तों पर जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट ने दोनों से दो जमानती गवाह और 2-2 लाख रुपये के बॉन्ड जमा करने को कहा है।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने रान्या राव और कोंडारू राजू को इस शर्त पर भी जमानत दी है कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और अपराध नहीं दोहराएंगे। जमानत आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौड़र द्वारा पारित किया गया जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, रान्या राव के वकील बीएस गिरीश ने अदालत के सामने तर्क दिया कि अगर एक्ट्रेस को जमानत भी मिल जाती है तो भी उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। बताया गया कि रान्या राव के खिलाफ COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब एक्ट्रेस की मां ने इस एक्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि कोफेपोसा एक ऐसा कानून है, जिसका मकसद तस्करी को रोकना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। रान्या राव को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें कोफेपोसा मामले में भी जमानत नहीं मिल जाती। एक्ट्रेस को 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से तस्करी कर लाई गई करीब 14.2 किलोग्राम सोने की रॉड मिली थी, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

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