रणवीर सिंह के खिलाफ 67A के तहत FIR दर्ज, 5 साल की होगी सजा!... जानिए मामला

Update: 2022-07-26 10:43 GMT

मुंबई I  बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को न्यूड फोटोशूट कराना महंगा पड़ा है, मुबई के चेंबूर पुलिस को दी गई एक शिकायत के बाद एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है. न्यूड फोटोशूट कराने पर रणवीर की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है. रणवीर पर 'महिलाओं की भावनाएं आहत' करने का आरोप है.

रणवीर के खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 294, आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत केस दर्ज हुआ है. NGO चलाने वाले ललित श्याम ने रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. उनका आरोप है रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरें देखने के बाद महिलाओं के मन में लज्जा पैदा होगी. उनकी मांग है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम से रणवीर की न्यूड तस्वीरें हटाई जाएं. सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. मंगलवार को इस मामले में FIR दर्ज हुई है.

वकील ने बताया कि IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है. वहीं आईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल की सजा हो सकती है. रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था. इस बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें जैसे ही पोस्ट हुईं सोशल मीडिया पर हर ओर रणवीर सिंह छा गए थे. फैंस ने रणवीर की तारीफ की, तो हेटर्स ने एक्टर को उनके बोल्ड चॉइसेज के लिए ट्रोल किया. रणवीर की न्यूड तस्वीरों पर ढेरों मीम्स बने. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन अब बात थाने तक पहुंच गई, जिसकी वजह से अब ये मैटर सीरियस हो गया है.

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