Rajpal Yadav Case: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, इस तारीख को लौटाने होंगे पैसे, क्या है पूरा मामला जिसमें फंसे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। चेक बाउंस के मामले में वे 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद थे,

Update: 2026-02-16 12:18 GMT

सोर्स- इंटरनेट, एडिट- npg.news

Rajpal Yadav Case:  दिल्ली, अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। चेक बाउंस के मामले में वे 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद थे, तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस मामले में और कैसे फंसे थे राजपाल यादव?

इन  शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस के मामले में 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद थे, जिन्हें सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड और बराबर की राशि की एक जमानत पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस अंतरिम राहत के चलते अब राजपाल यादव 18 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे। 

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला अप्रैल 2010 का है जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता-पता लापता को पूरी करने के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन (मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड) से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉफ हो गई और वह पैसे नहीं लौटा पाए। लोन का ब्याज और जुर्माने के साथ रकम की राशि 9 करोड़ हो गई।       

7 चेक बाउंस होने पर केस 

राजपाल यादव ने लोन चुकाने के लिए 7 चेक दिए, जो कि बाउंस हो गए। इसके बाद अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेटकोर्ट ने Negotiable Instruments Act (धारा 138) के तहत राज्यपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और 6 महीने जेल की सजा सुनाई। राजपाल यादव ने 2019 में सेशंस कोर्ट से जमानत अपील की, लेकिन यहां भी कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। इसके बाद जून 2024 में हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था। राजपाल यादव ने दिसंबर 2025 में 40 लाख रुपए देने की बात कहीं थी पर दे नहीं पाए। 

इस तरह मिली जमानत 

इसके बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 जून को 4 बजे तक सरेंडर करने का समय दिया था, जिसके बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक 1.5 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था, लेकिन राजपाल ने पहले ही प्रतिवादी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। यह जानकारी जब कोर्ट को लगी, तो उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। अब 18 मार्च तक उन्हें 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड और बराबर की राशि की एक जमानत पेश करने के निर्देश दिए हैं।

 

   

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