Rajpal Yadav News: एक्टर राजपाल यादव जाएंगे जेल! इस सनसनी मामलें में हाईकोर्ट ने दिया सरेंडर करने का आदेश...
Rajpal Yadav News: बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है, वो एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस जाए है और दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का भी आदेश दिया है. नीचें पढ़िए पूरी खबर...
Rajpal Yadav News: मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी पचड़े को लेकर चर्चा में हैं। अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल इस वक्त एक गंभीर मामले का सामना कर रहे हैं। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को बड़ा झटका देते हुए, सरेंडर करने का निर्देश दिया है। तो आइए जानते है क्या है पूरा मामला...
जानकारी के अनुसार, राजपाल यादव पर करीब 50 लाख रुपये से जुड़े चेक बाउंस का मामला चल रहा है। इससे पहले अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो तय तारीख तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करें। हालांकि अभिनेता ने कोर्ट में गुहार लगाई कि उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वह रकम का इंतजाम कर सकें। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अभिनेता को राहत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। न्यायालय का मानना था कि पहले से तय आदेश के बावजूद समय बढ़ाने की मांग न्यायसंगत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि राजपाल यादव को तय समय पर सरेंडर करना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता के फैंस भी हैरान नजर आ रहे हैं।
क्या था पूरा मामला:- भारत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो ये आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी को जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि चेक अमाउंट से दोगुनी तक हो सकती है, जबकि जेल की सजा दो साल तक की हो सकती है। राजपाल यादव के मामले में भी अदालत ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह केस चल रहा था और अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।