Bollywood news: अब इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे अमिताभ बच्चन की तस्वीर और आवाज, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, पढ़ें पूरी खबर

Update: 2022-11-25 09:01 GMT

मुंबई ।  बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है। याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से पक्ष रखा और तमाम दलीलों को सुनने व समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।

दरअसल कई कंपनियां उनसे बिना परमिशन लिए उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर रही हैं. ये सिलसिला लंबे समय से जारी है. इस मामले पर अमिताभ बच्चन पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं. सुपरस्टार चाहते हैं कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना उनकी पर्सनैलिटी और आवाज का इस्तेमाल न कर सके. साथ ही जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें रोका जाए. दरअसल सोशल मीडिया पर एक बिग बी के नाम से एक लॉट्री एड चल रहा है. जिसमें केबीसी का लोगो भी लगा हुआ है. इतना ही इस एड पर अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी लगी हुई है. इस एड के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

कोर्ट ने दिया यह आदेश 

कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी रहत देते हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है। इसके मुताबिक अमिताभ की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियोको अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उललंघन करने से रोक दिया। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतिम आदेश जारी कर टेलिकॉम कंपनियों ,मंत्रालय और अन्य सम्बंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से सम्बंधित चीजों को हटाने के लिए कहा है ,जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है .कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर सभी को इन्हे हटाने के निर्देश दिए हैं   

 क्या है व्यक्तित्व अधिकार ?

व्यक्तित्व अधिकार ,जिसे प्रचार का अधिकार भी जाता है, एक  व्यक्ति  के लिए अपनी पहचान,जैसे नाम और छवि के व्यवसायिक उपयोग का अधिकार है वैसे ही अदालत ने अमिताभ बच्चन को उनके व्यक्तित्व की पहचान का उल्लंघन करने वाले सामग्री को हटाने के लिए दूरसंचार और अधिकारियो को भी निर्देश जारी किए 

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