AR Rahman News: एआर रहमान को तगड़ा झटका! हाईकोर्ट ने सिंगर पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानिए...

AR Rahman News: एआर रहमान को तगड़ा झटका! हाईकोर्ट ने सिंगर पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानिए...

Update: 2025-04-27 11:15 GMT
AR Rahman News: एआर रहमान को तगड़ा झटका! हाईकोर्ट ने सिंगर पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानिए...
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AR Rahman News: मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने फैयाज वसीफुद्दीन डागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए रहमान को 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। तो आइए जानते है आखिर क्या है पूरा मामला...

दरअसल, यहां मामला तमिल फिल्म "पोन्नियिन सेलवन 2" के लोकप्रिय गीत "वीरा राजा वीरा" से जुड़ा है। जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की रचना "शिव स्तुति" की हूबहू प्रति बताया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि यह गीत मात्र प्रेरित नहीं, बल्कि "शिव स्तुति" की पूरी तरह नकल है। जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने रहमान और फिल्म निर्माण कंपनी मैड्रास टॉकीज़ को आदेश दिया कि वे गाने के क्रेडिट में संशोधन करें और स्व. उस्ताद नासिर ज़हीरुद्दीन डागर और स्व. उस्ताद नासिर फ़ैयाज़ुद्दीन डागर को उचित श्रेय दें। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 2 करोड़ रुपये अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने और वादी डागर को 2 लाख रुपये की लागत चुकाने का आदेश भी दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नया क्रेडिट स्लाइड डाला जाए। जिसमें लिखा हो यह रचना स्वर्गीय उस्ताद एन. फ़ैयाज़ुद्दीन डागर और स्वर्गीय उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर द्वारा रचित 'शिव स्तुति' पर आधारित है।

बता दें कि, कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट अधिनियम के तहत पूरी तरह से संरक्षित हैं और उनके रचनाकारों को उनके सभी वैधानिक अधिकार मिलेंगे। उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर ने अदालत में यह दावा किया था कि फिल्म का गीत उनके पिता और चाचा द्वारा रचित "शिव स्तुति" से सीधे तौर पर लिया गया है। जिसे बिना अनुमति और श्रेय के उपयोग किया गया। इसी विवाद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

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