छूट की अवधि 3 माह बढ़ी मंडल के मकानों एवं व्यावसायिक भवनों की कीमतों में भारी कमी’’

Update: 2020-06-04 14:54 GMT

अब 30 जून 2020 तक भवनों की बकाया राषि पर भारित ब्याज में छूट

रायपुर 4 जून 2020. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अपने पुनः गठन 12 फरवरी 2004 से अब तक लगभग 1 लाख भवनों का निर्माण किया गया, जिसमें से 85 प्रतिशत मकान गरीब तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए है। मंडल का उददेश्य राज्य के उन लोगों को लाभ पहुॅचाना है, जिनके सर पर छत नहीं है। इसके लिए समय-समय पर जनकल्याणकारी योजना लाया जाता रहा है।
इसी कडी में जनहित हेतु मंडल द्वारा निर्मित चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत भवनों की कीमतों पर 15 से 20 प्रतिशत तक की छूट की योजना दिनांक 22.11.2019 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में 22 नवम्बर 2019 से अब तक कुल 543 भवनों का विक्रय किया जा चुका है। जिसकी कीमत लगभग 46 करोड़ रू. है। गौरतलब है, कि 543 में से 502, रिहायशी मकान तथा 41 व्यावसायिक सम्पत्ति है।
एक बार फिर मंडल द्वारा छूट की इस योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना में हर श्रेंणी के लगभग 3500 भवनों को शामिल किया गया है। यह भवन प्रदेश के सभी छोटे बडें शहरों जैसे रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी, कोण्डांगांव, कर्वधा, इत्यादि स्थानों में छूट के साथ आने वाले 3 माह तक खरीदे जा सकते है।
इसके साथ ही मण्डल के वेबसाईट ूूूण्बहीइण्हवअण्पद में समृद्धि आनलाईन के द्वारा मण्डल के रिक्त व्यवसायिक/आवासीय संपत्तियों की जानकारी देखी जा सकती है।
साथ ही साथ मंडल द्वारा स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय योजना अंतर्गत् विंलबित अवधि बकाया राशि के ब्याज में 100 प्रतिशत छूट भी दी जा रही थी। 1557 बकायादार में से 215 हितग्राहियों द्वारा इस योजना का लाभ लिया गया। ब्याज में 100 प्रतिशत छूट की इस योजना को भी 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना ब्याज के अपना बकाया चुका सके, और स्वयं के घर के मालिक बन सकें।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी, एम.एस.शेख, ने बताया कि लाॅकडाडन की वजह से मंडल के रिक्त आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की कीमतों में भारी छूट एवं विंलबित अवधि के बकाया राशि के ब्याज में छूट जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जनसामान्य को नहीं मिल पाया है, एवं जनसामान्य द्वारा अनेंको बार इस योजना को पुनः लागू करने हेतु मंडल से आग्रह किया जाता रहा है। अतः आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा लोगों के हितों को देखते हुए इस योजना को पुनः चालू किया गया है, आशा है, इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ लोग ले सकेंगे।
पूर्व में जो हितग्राही भवनों के मूल्य में छूट और विलंबित अवधि में ब्याज में छूट योजना का लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए सुनहरा अवसर है। समस्त हितग्राहियों को एस.एम.एस. और टेलीकाॅलिग के माध्यम से जानकारी पे्रषित की जा रही है। हितग्राही मण्डल टोल-फ्री नंबर 1800 121 6313 में या नजदीकी संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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