क्रमोन्नति की मांग – पंचायत संचालक एस प्रकाश को टीचर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंप कर रखा पक्ष ……बजट सत्र 2020 में किया जावे संपूर्ण संविलियन

Update: 2020-02-16 08:37 GMT

जब निम्न पद के सेवा की गणना उच्च पद के लिए करने का है प्रावधान तो संविलियन के बाद पंचायत विभाग की सेवा का गणना क्यो नही ❓

मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी क्रमोन्नत वेतनमान लागू करने की मांग

वित्त विभाग छ ग शासन के आदेश अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि को गणना हेतु शामिल करने का है प्रावधान

वेतन विसंगति को दूर करने रिवाइज एलपीसी जारी करने की मांग

निम्न पद से उच्च पद व संविलियन हुए शिक्षकों के लंबित एरियर्स राशि जारी करने की मांग

पंचायत /न नि संवर्ग के लंबित डी ए के आदेश जारी करने की मांग

‼जनघोषणा पत्र में शामिल शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र निराकरण की मांग

रायपुर 16 फरवरी 2020। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में सुधीर प्रधान प्रदेश संयोजक, बसंत चतुर्वेदी प्रदेश उपाध्यक्ष, मनोज सनाढ्य प्रांतीय सचिव, प्रदेश संगठन सचिव प्रदीप साहू, प्रदेश संगठन सचिव योगेश सिंह ठाकुर, पूर्णानंद मिश्रा प्रदेश संगठन मंत्री, संतोष सिंह जिलाध्यक्ष बिलासपुर, गोपी वर्मा जिलाध्यक्ष राजनांदगांव, ओमप्रकाश सोनकला जिलाध्यक्ष रायपुर, दिलीप साहू जिलाध्यक्ष बालोद ने पंचायत संचालक श्री एस प्रकाश को ज्ञापन सौंपकर संविलियन से वंचित सभी शिक्षा कर्मियों को आगामी बजट सत्र में एक साथ संविलियन करने, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके, एल बी संवर्ग के शिक्षको को मध्यप्रदेश शासन व वित्त विभाग छ ग शासन के आदेश व जनघोषणा पत्र के आधार पर पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने, पुरानी पेंशन बहाली, सहायक शिक्षक एल बी (वर्ग 03 ) की वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करने की मांग की है। जनघोषणा पत्र में भी क्रमोन्नति दिए जाने का प्रावधान किया गया है

अतः एक जुलाई 2018 से संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग के पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल कर क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर रिवाइज एल पी सी जारी करने के लिए सभी सीईओ जिला/जनपद पंचायत व नगरीय निकाय को निर्देशित किया जावे।

*‼ मांग ‼*

सम्पूर्ण संविलियन– जनघोषणा पत्र में उल्लेखित 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियो का बजट सत्र में सम्पूर्ण संविलियन आदेश जारी किया जावे।

क्रमोन्नति– जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है, उन्हें क्रमोन्नति दिया जाएगा, अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति देने का आदेश जारी किया जावे।

पुरानी पेंशन बहाली– पुरानी पेंशन बहाली के लिए नियम प्रावधान बनाकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।

वेतन विसंगति– सहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./एल.बी. व शिक्षकों की वेतन विसंगति स्पष्ट है, अतः वेतन विसंगति को दूर करने व्याख्याता, शिक्षक के वेतन के अंतर के अनुपात में सहायक शिक्षको का वेतनमान निर्धारित किया जावे।

अनुकम्पा नियुक्ति – पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु टेट व डीएड की शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने के बाद विभागीय डीएड/टेट प्रक्रिया कराया जावे।

 

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