MP No Helmet No Petrol: बिना हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं ! 1 अगस्त से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश हुआ जारी

MP No Helmet No Petrol: मध्य प्रदेश के इंदौरवासियों के लिए जरुरी खबर है. अगर आप बाइक या स्कूटर पर बिना हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है.

Update: 2025-07-30 11:39 GMT

MP No Helmet No Petrol: इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौरवासियों के लिए जरुरी खबर है. अगर आप बाइक या स्कूटर पर बिना हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है. जी हाँ एक अगस्त से आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा.

 बुधवार को इस सम्बन्ध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे के निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर में बढ़ते सड़क हादसों और हेलमेट न पहनने वालों की संख्या पर रोक लगाने के यह फैसला लिया है. जिसके तहत 1 अगस्त 2025 से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा. 

पेट्रोल पंप और ट्रैफिक विभाग को सख्ती से इसका पालन करवाना होगा.  पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा हालाँकि  मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा. यह नियम लागू होने से पहले यानी 2 दिन तक युवाओं में हेलमेट की जागरूकता को लेकर प्रचार किया जाएगा. 30 जुलाई बुधवार और 31 जुलाई गुरुवार को जागरूकता अभियान चलाया जाना है. 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे ने हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने मंगलवार को इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली थी. जिसमे उन्होंने अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने यह आदेश जारी किया है. 

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