CG Suspended News: महिला निरीक्षक और भृत्य सस्पेंडः नियमों के विपरीत हासिल की थी अनुकंपा नियुक्ति, जांच के बाद गिरी गाज...

CG Suspended News: चालाकी से अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले दो शासकीय सेवकों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों ने नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी।

Update: 2025-07-25 11:02 GMT

CG Suspended News: दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नियमों के विपरीत अनुकंपा पाने वाले दो महिला अधिकारी-कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त के द्वारा की गई है। निलंबित लोगों में सहायक राजस्व निरीक्षक प्रीति उज्जैनवार और भृत्य नम्रता रक्सेल हैं। दोनों को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

पहली कार्रवाई में सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित 

निलंबित आदेश में लिखा है... प्रीति उज्जैनवार, सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके संदर्भ में प्रस्तुत स्पष्टीकरण विपरीत एवं समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया शिकायत सहीं पाई गई, जिसके आधार पर प्रीति उज्जैनवार, सहायक राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 

निलंबन अवधि में उन्हे मूलभूत नियम 53(1)(2)(3) के अंतर्गत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जलगृह विभाग रहेगा तथा बिना पूर्व अनुमति प्रदान किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।

दूसरी कार्रवाई में भृत्य निलंबित

नम्रता रक्सेल, भृत्य द्वारा नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई थी। शिकायत मिलने के बाद नम्रता रक्सेल भृत्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके संदर्भ में प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कार्यवाही शुरू की गई है।

निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53(1)(2)(3) के अंतर्गत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अतिक्रमण शाखा रहेगा तथा बिना पूर्व अनुमति प्रदान किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे। नीचे देखें दोनों आदेश...





 



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