CG School Education : स्पेशल बच्चों के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर्स की होगी भर्ती, DPI ने जारी किया आदेश
CG School Education: छत्तीसगढ़ के उन पालकों के लिए राहत वाली खबर है कि उनके स्पेशल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति का आदेश दे दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ DPI ने स्पेशल एजेकेटर्स के 100 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।
CG School Education : रायपुर। छत्तीसगढ़ के उन स्पेशल चाइल्ड के लिए जिनकी शिक्षा दीक्षा सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ नहीं हो सकती, इनके लिए राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन के आदेश के बाद डीपीआई ने स्पेशल एजुकेटर्स के 100 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इनकी भर्ती होने के बाद ये स्पेशल टीचर्स स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका भविष्य गढ़ने का काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पेशल एजुकेटर्स के 100 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन मंगाने के साथ ही जरुरी शर्तें भी लागू कर दी है। जारी आदेश में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित रखा गया है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरी नियुक्ति बाधित रहेगी।
इन पदों पर होगी नियुक्ति, ये होंगे नियुक्तिकर्ता अधिकारी
स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक 20 पद, नियुक्तिकर्ता अधिकारी डीपीआई रायपुर
स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक 30 पद , नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक
स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक 50 पद , नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
डीपीआई से जारी आदेश में यह सब
विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हतायें, आयु सीमा, निर्देश, चयन प्रक्रिया, पदों का आरक्षण, अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन की तिथि विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर विस्तृत विज्ञापन में देखे जा सकते हैं जो विभाग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी SLP में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
पहले चरण में 100 पदों पर होगी भर्ती
राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर , स्पेशल टीचर्स के 848 पदों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव भी कर दिया है। बदलाव करने के साथ ही अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। राज्य सरकार ने डीपीआई को 100 पदों पर स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती की मंजूरी दी है। कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर की संविदा नियुक्ति की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई के बाद हो रहा अमल
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच को जानकारी मिली कि अक्टूबर 2021 के रजनीश कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति का आदेश राज्यों को दिया था। निर्देश के बाद भी अधिकांश राज्यों ने अब तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। कई राज्यों ने अब तक आवश्यक शिक्षकों की स्वीकृत संख्या की पहचान तक नहीं की है। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राज्यों के चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। डिवीजन बेंच ने देशभर के राज्यों के चीफ सिकरेट्री को तीन सप्ताह के भीतर स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।