CG News: जब ग्रामीणों का गुस्सा बरसा बादलों के साथ, शिक्षिका पर तनी सस्पेंशन की तलवार
शिक्षिका के खिलाफ भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए विधायक ने ग्रामीणों के साथ बरसते पानी में धरना प्रदर्शन किया था। शिकायत की जांच बीईओ से कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने और बीईओ की रिपोर्ट के बाद डीईो ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।
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CG News: बालोद। बालोद जिले में शिक्षिका के खिलाफ अभद्र व्यवहार एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक कुंवर निषाद ने ग्रामीणों के साथ बरसते पानी में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।डौंडी लोहारा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बीजभाठा में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर उषा बोरकर पदस्थ हैं।
उनके खिलाफ रविवार को विधायक कुंवर निषाद और ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने, साला अनुदान की राशि का दुरुपयोग करने, स्कूल में अनियमित उपस्थिति, अनुपस्थिति तिथि का भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने,शाला प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार, आय– व्यय की सही जानकारी उपलब्ध नहीं करने संबंधी शिकायत के चलते धरना प्रदर्शन किया था। अधिकारियों की समझाइस और कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म किया गया था।
बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर उषा बोरकर सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला बीजभांठा डौंडी लोहारा ब्लॉक को जिला शिक्षा अधिकारी डीपी कोसरे ने निलंबित कर दिया है। निलंबन से पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी लोहारा से जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत सही पाई गई। उषा बोरकर को शासकीय प्राथमिक शाला हरदी के विकासखंड डौंडी लोहारा में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अध्यापन कार्य हेतु संलग्न किया गया था। शासन द्वारा संलग्न कारण आदेश समाप्त किए जाने के आदेश उपरांत शिक्षिका द्वारा पुनः अपने मूल संस्था में कार्यभार ग्रहण किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षिका को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीईओ द्वारा जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि शिक्षिका उषा बोरकर का कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैरजिम्मेदाराना,लापरवाही,पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) कर तहत उषा बोरकर सहायक शिक्षक एलबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका कार्यालय बीईओ कार्यालय डौंडी लोहारा नियत किया गया है।