CG High Court: डीजीपी के बाद अब DG ट्रैफिक को हाई कोर्ट ने किया तलब...

चीज जस्टिस ने कहा वाहन और लोगों के लिए बनी सड़क और अतिक्रमण है। लीग कहां चलेन्फे और ट्रैफिक का क्या हाल होगा

Update: 2024-08-27 16:22 GMT

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि बिलासपुर में गाड़ियों के साथ ही लोगों के चलने की जगह पर दुकाने बनीं हुईं है। अतिक्रमण हद से ज्यादा है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है।

डीविजन बेच ने राज्य के डीजी ट्रैफिक से बिलासपुर के अलावा प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाये जायेंगे, विभाग की क्या कार्ययोजना है। जवाब माँगा है।जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लाइट 14 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।

बिलासपुर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थ के साथ ही प्रदेश भर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जा रही है। बिलासपुर के नेहरु चौक पर रेड सिग्नल जम्प करते समय एम्बुलेंस पलट गई थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर इसे सुनना शुरू किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए थे । उन्होंने कहा था कि , इस शहर में क्या अब मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी सुरक्षित नहीं है।

कोर्ट ने बिलासपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई थी। इसके बाद सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक शपथपत्र पर जवाब तलब किया था। इससे पूर्व ही सचिव नगरीय प्रशासन ने भी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों के प्रमुख अफसरों को अपने यहाँ की ट्रेफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे।

सड़कों पर अतिक्रमण, लोग कहां चले

आज मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस ने जब कहा कि , सडक पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है तो लोग कहां चलेंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी स्वीकार किया। चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने शपथपत्र के पेश जवाब में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी के माध्यम से मोनिटरिंग करने की जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि यातायात नियम के उल्लंघन पर जो कदम उठाये जा रहे हैं , उसके आधार पर यातायात को बेहतर बनाने का उपाय करेंगे हमे विशवास है। चीफ जस्टिस ने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीजी ट्रेफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब माँगा है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है।

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