Bilaspur News: अंतर्जातीय विवाह करने पर परिवार को किया बहिष्कृत, सुख– दुख के कामों में आने पर मनाही,समाज प्रमुखों पर जुर्म दर्ज...
Bilaspur News: अंतर्जातीय विवाह करने पर समाज प्रमुखों ने परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया।पीड़ित परिवार को समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पूछा जाता। सामाजिक कार्यक्रम सुख दुख में जाने आने और खान-पान पर प्रतिबंधित कर लगा दिया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर समाज प्रमुखों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
Bilaspur News: बिलासपुर। अंतरजातीय विवाह करने के कारण युवक के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है और ना ही कोई पीड़ित परिवार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस मामले में पुलिस ने समाज प्रमुख जे.आर. साकत, थानू राम बघेल, दशरथ साकत, वंशधारी सांवरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि तारबाहर डीपूपारा वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर निवासी कमल किशोर परवार पिता स्व. केशव लाल परवार (62) शासकीय सेवा में कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर में प्रभारी अधीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। उनका बड़े पुत्र हितेश परवार (35) ने 4 नवंबर 2024 को न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर व विशेष विवाह अधिकारी बिलासपुर के समक्ष अंतर्जातीय साहू समाज की लडक़ी ऋचा साहू (30) डीपूपारा तारबहार निवासी के साथ कोर्ट मैरीज किया था। हितेश परवार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के बाद अपनी पत्नी ऋचा साहू को पनिका समाज में सम्मिलित करने के लिए आवेदन पनिका समाज जिला अध्यक्ष को दिया था। इस संबंध में 1 दिसंबर 2024 को दीनदयाल गार्डन व्यापार विहार में जिला व प्रांतीय स्तर के सामाजिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें समाज के लोगों ने ऋचा साहू को पनिका समाज में मिलाया जा सकता है निर्णय लिया गया था। बैठक में पुर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेआर साकत, प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत, जिला अध्यक्ष शिव मोंगरे, शहर अध्यक्ष दीपचंद व सामाजिक लोग उपस्थित थे। समाज में मिलाने के लिए दो बार तिथी निर्धारित किया गया, लेकिन समाज के प्रांतीय पदाधिकारीगण उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण मिलान कार्यक्रम टल गया।
समाज में मिलाने के बाद फिर किया अलग
1 फरवरी 2025 को तिथी निर्धारित किया गया। इस बार भी समाज के प्रांतीय पदाधिकारीगण उपस्थित नहीं हुए। तब जिला अध्यक्ष बिलासपुर व जिला स्तर के 70- 80 सामाजिक सदस्यों के द्वारा मिलान कार्यक्रम सर्वसम्मति से किया गया, जिसके बाद हितेश के विवाह का रिसेप्शन कार्यक्रम 2 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। इसकी जानकारी समाजिक प्रांतीय पदाधिकारी को तो 1 मार्च 2025 को मां शारदा लाइब्रेरी मुंगेली रोड मंगला चौक के आगे बैठक की गई। जिसमें पुर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेआर साकत, वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष वंशधारी सांवरा ,प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत, प्रांतीय सचिव थानू राम बघेल, प्राणनाथ साकत जिला अध्यक्ष शिव मोंगरे ,शहर अध्यक्ष दीपचंद समेत 100 की संख्या में सामाजिक लोग उपस्थित थे। तभी पुर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेआर साकत, वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष वंशधारी सांवरा ,प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत , प्रांतीय सचिव थानू राम बघेल एवं प्राणनाथ साकत के द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि कमल किशोर परवार व उनके पुत्र हितेश परवार समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों को, बिलासपुर के जिन सामाजिक सदस्यों ने मिलकर समाज में सम्मिलित किया गया था, उनको भी पनिका समाज से अनिश्चित समय के लिए बहिष्कृत किया जाता है।
रिश्तेदारों के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगाया बैन
कमल किशोर व उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पनिका समाज के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम दुख-सुख में आने जाने व खान पान में प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस कारण कमल किशोर अपनी बहन बेटियों, अपने पारिवारीक रिश्तदारों के घर किसी भी कार्यक्रम में नहीं आ जा पा रहे हैं और ना ही उनके द्वारा बुलाया जाता है। प्रांतीय पनिका समाज के सदस्यों द्वारा समाज के लिए नियम बनाया गया है जिसमें अंतर्जातीय विवाह करने पर 50 हजार रूपये अर्थदंड व बकरा भोजन का दंड दिया जाना उल्लेखित है। इस प्रकार छग साकत पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों पुर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेआर साकत, वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष वंशधारी सांवरा ,प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत, प्रांतीय सचिव थानू राम बघेल द्वारा उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही करने से बिलासपुर का पनिका समाज व कमल किशोर के परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जिसके चलते उनकी शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है।