Bilaspur Highcourt News: रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड: पांच आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत
Bilaspur Highcourt News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड के पांच आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षकों को संबद्धता और अन्य जरुरी सहुलियतें उपलब्ध कराने के एवज में रिश्वत देने का आरोप है।
Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर । राज्य के बहुचर्चित रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड में फंसे पांच आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए अनुकूल रिपोर्ट हासिल करने के लिए इन पर रिश्वत देने का आरोप है। रिश्वतकांड की जांच सीबीआई कर रही है।
हाई कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए कहा कि 18 हज़ार से अधिक पन्नों की चार्जशीट है, 129 गवाह हैं, इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव, हर्षवर्धन परगनिहा ने गीतांजलि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मयूर रावल की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि रावल के खिलाफ किसी प्रकार का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इस मामले में अन्य आरोपियों की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रवि चंद्राकर, चैत्र श्रीधर,मयूर रावल,राघवन रंदीप नायर व अतुल कुमार तिवारी को जमानत दे दी है।
क्या है मामला
नवा रायपुर स्थित रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज के तीन लोगों को NMC के इंस्पेक्शन टीम को रिश्वत देने के आरोप में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अतुल तिवारी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। रावतपुर मेडिकल कॉलेज के डॉ अतीन कुंडू के घर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। मेडिकल डायरेक्टर के बारे में पता चला है, वे रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ मे दोहरी नौकरी करते हुए प्राइवेट रावतपुरा मेडिकल कॉलेज का भी काम देखते हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के बदले करोड़ों की रिश्वतखोरी की जा रही है। रिश्वत लेकर कॉलेज के पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का नाम भी शामिल था। यहां पदाधिकारियों, निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों और अन्य लोगों पर मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए लेनदेन कर अनियमितता कर रहे थे। निरीक्षण कर रहे डॉक्टरों को अपने पक्ष ने रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत दिया जा रहा था।
रावतपुरा कॉलेज के डायरेक्टर समेत तीन गिरफ्तार
सीबीआई ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अतुल तिवारी (ADM Director Atul Tiwari) और अन्य है. मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अतिन कुंडू (Medical Director Dr. Atin Kundu) के घर भी सीबीआई ने छापा मारा। एनएमसी के डॉ. अशोक डी. शेल्के (Dr. Ashok D. Shelke), डॉ. मंजप्पा (Dr. Manjappa) और चित्रा मदनहल्ली (Chitra Madanahalli) को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर मेडिकल कॉलेज के पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट देने के बदले अनियमितता करने का आरोप है।