Bilaspur Highcourt News: बाएं पैर का ऑपरेशन करवाने गई महिला के दाएं पैर का कर दिया ऑपरेशन, हाईकोर्ट ने अस्पतालों को जारी किया नोटिस

Bilaspur Highcourt News:– बाएं पैर का ऑपरेशन करवाने गई महिला की लापरवाही पूर्वक दाए पैर का ऑपरेशन कर दिए। पीड़िता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित अस्पतालों व चिकित्सकों को नोटिस जारी किया है।

Update: 2024-04-30 16:07 GMT
Chhattisgarh High Court

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Bilaspur Highcourt News बिलासपुर। बाएं पैर का ऑपरेशन कराने गई महिला के दाहिना पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। गंभीर रूप से पीडित और परेशान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच ने इसे गंभीरता से लेकर बिलासपुर के डायरेक्टर किम्स , डायरेक्टर आर बी हास्पिटल और डॉ लालचंदानी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बिलासपुर निवासी शोभा शर्मा के बाएं पैर में पहले से तकलीफ थी। इन्होने पहले स्थानीय किम्स हास्पिटल में अपना उपचार कराया। यहां सलाह दी गई कि आपके पैर का ऑपरेशन ही करना होगा , उसके बाद ही यह पूरा ठीक होगा। चिकित्सकीय सलाह के बाद महिला के पति रितेश शर्मा ने इन्हें आर बी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के बाद जब याचिकाकर्ता को ऑपरेशन थियेटर से बाहर लाया गया , तब मालूम हुआ कि बाएं की बजाय दाहिने पैर को ऑपरेट कर दिया गया है। परिजनों ने जब इस पर आपत्ति जताई तब इसी अस्पताल में दाहिने पैर की भी सर्जरी कर दी गई।

इसकी शिकायत बाद में जिला कलेक्टर से कि गई पर प्रशानिक स्तर पर कोई मदद नहीं हुई न कार्रवाई ही दोषियों के खिलाफ की गई। हलाकान होकर पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में हुई घोर लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार की जाँच समिति, कलेक्टर बिलासपुर, आरबी हॉस्पिटल,सिम्स, और डॉक्टर लालचंदानी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।

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