यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है तो कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर कर सकेगा ज्वाइिनंग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि यदि स्थानांतरण आदेश संशोधित या निरस्त नहीं हुआ है तो संबंधित कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर ज्वाइिनंग का पात्र होगा।
यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है तो कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर कर सकेगा ज्वाइिनंग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि यदि स्थानांतरण आदेश संशोधित या निरस्त नहीं हुआ है तो संबंधित कर्मचारी स्थानांतरित स्थल पर ज्वाइिनंग का पात्र होगा।