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Bilaspur High Court: दिव्यांग आरक्षण: हाई कोर्ट ने कहा- श्रेणी तय करना सरकार व नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का है विशेषाधिकार

Bilaspur High Court: दिव्यांग आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच का कहना है दिव्यांगजनों के लिए श्रेणी तय करने से लेकर नियुक्ति का अधिकारी राज्य सरकार या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विशेषाधिकार है। याचिकाकर्ता कॉमर्स फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू क्वालीफाई किया था। इंटरव्यू से बाहर होने के बाद याचिका दायर की थी। डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

Update: 2025-09-01 12:20 GMT

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