ELECTION BREAKING: चुनावी आचार संहिताः छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव का ऐलान इसी महीने, कलेक्टरों से कहा गया...

ELECTION BREAKING: छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव का ऐलान इसी महीने हो जाएगा। कलेक्टरों को मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए खास तौर से निर्देश दिए गए हैं। जानकारों की मानें तो 16 या 17 जनवरी को आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा।

Update: 2025-01-02 08:15 GMT

ELECTION BREAKING: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को आगे टलने की उम्मीद में चुनाव लड़ने वाले अपनी तैयारी ढिली कर दिए होंगे तो उन्हें यह जानना चाहिए कि चुनाव लंबे समय तक के लिए नहीं टला है। पहले ऐसी चर्चाएं थी कि चुनाव स्कूल, कालेज की परीक्षाएं खत्‍म होने पर मई के आसपास कराए जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है।

सरकार ने कलेक्टरों से किसी भी सूरत में 15 जनवरी तक मतदाता सूची का काम कंप्लीट करने कहा है। वैसे, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 15 जनवरी का ही डेट दिया है। जाहिर है, कलेक्टरों को इस तारीख तक मतदाता सूची का काम पूरा करना ही होगा।

विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची का काम कंप्लीट होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। आयोग के पास पहले से पूरा कार्यक्रम तैयार है। नोटिफिकेशन से लेकर नतीजे कब और कैसे निकलेंगे, ये भी। उसमें सिर्फ डेट चेंज करना है। इससे पहले 30 दिसंबर की आयोग की पूरी तैयारी थी। मगर नगरीय और पंचायत विभाग ने आरक्षण का डेट आगे बढ़ाकर चुनाव को 15 दिन के लिए टाल दिया था।

ज्ञातव्य है, पंचायत का आरक्षण दो बार और मेयर का आरक्षण एक बार निरस्त हो चुका है। पहले 27 दिसंबर को नगरीय पंचायत और महापौर का आरक्षण किया जाना था और 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का। मगर नगरीय और पंचायत विभाग ने दोनों का स्थगित कर दिया था। अब नए सिरे से डेट दिया गया है।

आरक्षण पर कोई फर्क नहीं

जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण के कार्य से आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरक्षण अपने निर्धारित तारीख पर करके रख लिया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण का काम 15 को पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव की घोषणा करने में कोई बाधा नहीं रहेगा। इसीलिए, अफसरों का दावा है कि 16 या 17 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो जाएगी।

आचार संहिता का गाइडलाइन जारी

राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य सरकार की भी चुनाव की पूरी तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आचार संहिता के संदर्भ में 14 पेज का गाइडलाइन जारी कर चुका है कि उस दौरान क्या करना है, क्या नहीं। जाहिर है, चुनाव के दौरान ट्रांसफर, पोस्टिंग, शिलान्यास, उद्घाटन नहीं होंगे। कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टियों पर भी रोक रहेगी। कलेक्टर की विशेष अनुमति से ही छुट्टी मिल पाएगी।

सरकार भी चाह रही परीक्षा से पहले चुनाव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनाव के संदर्भ में बयान आ चुका है। उन्होंने भी कहा था कि चुनाव लंबे समय तक के लिए नहीं टला है। दरअसल, सरकार चाहती है कि चुनाव से स्कूल, कालेज की परीक्षा बाधित न हो। इसलिए प्रयास है कि किसी भी तरह 20 फरवरी तक वोटिंग के साथ रिजल्ट घोषित हो जाए।

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