ब्रेकिंग : राज्य सरकार का सभी कमिश्नर- कलेक्टर व HOD को कड़ा निर्देश…. 28 फरवरी के बाद बजट से नहीं होगी किसी तरह की कोई खरीदी….कुछ मामलों को इस निर्देश से दी गयी है राहत… पढ़िये आदेश

Update: 2020-02-12 14:45 GMT

रायपुर 12 फरवरी 2020। राज्य सरकार ने फिजुलखर्ची रोकने के लिए कड़ा निर्देश कलेक्टर-कमिश्नर व HOD को जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक 28 फरवरी के बाद 2019-20 की बजट राशि से खरीदी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल हर साल वित्तीय वर्ष के आखिरी वक्त में बजट के उपयगो के नाम पर पैसों की जमकर बंदरबांट होती थी। जल्दबाजी में खरीदी होने की वजह से बजट की राशि की फिजुलखर्ची होती थी। लिहाजा अब राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि वित्तीय वर्ष की राशि से 28 फरवरी के बाद किसी तरह की कोई खरीदी नहीं की जायेगी।

हालांकि केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र परिवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए खरीदी पर रोक नहीं होगी।

वहीं आंगनबाडी़ के लिए होने वाली खरीदी, जेलों व राज्य बीमा के अस्पतालों में दवाई, खाद्य सामिग्री सहित अन्य खरीदी को इस दायरे से बाहर रखा गयाहै।

मौजूदा चालू परियोजना के लिए खरीदी के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल व वाहन मरम्मत को भी इस निर्देश से अलग रखा गया है।

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