शिक्षकों की ब्रेकिंग खबर : अटेंडेंस रजिस्टर प्रमाणित कराने के बाद ही शिक्षक निकाल पायेंगे वेतन…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश…. प्राचार्यों के लिए जारी हुआ ये नया सख्त निर्देश

Update: 2021-02-28 01:26 GMT

रायपुर 28 फरवरी 2021। स्कूलों में कोरोना के बढ़े खतरे और स्कूलों से शिक्षकों के नदारद रहने की आ रही लगातार खबरों के बीच कलेक्टर ने कड़ा आदेश जारी किया है। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने सभी प्राचार्यों को दो टूक कहा है कि छात्रों की कोरोना से बचाव को प्रमुखता पर रखें वहीं स्कूलों में तमाम शिक्षकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

कलेक्टर ने प्राचार्यों को दिये आदेश में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर डीईओ ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दे दिया है, लिहाजा कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने के साथ-साथ सभी अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आदेश में 5 अलग-अलग बिंदुओं पर गाइड लाइऩ जारी किये गये हैं।

  1. कोविड 19 से बचने के सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करें
  2. उपस्थिति पंजी में आप स्वयं (प्राचार्य) हस्ताक्षर करेंगे तथा अधिनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उपस्थिति पंजी में प्राचार्य के नाम से शुरू होकर कनिष्ठ कर्मचारी के नाम अंकित होंगे।
  3. आप सभी कार्य दिवसों में संस्था में उपस्थित होंगे तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश का उपयोग करेंगे। आपके अधीनस्थ सभी कर्मचारी भी अवकाश की स्वीकृति पश्चात अवकाश का उपयोग करेंगे
  4. माह के अंत में प्राचार्य अपनी उपस्थिति पंजी की छायाप्रति डीईओ से प्रमाणित करने के प्रश्चात ही वेतन आहरण करेंगे।
  5. बच्चों के गुणात्मक विकास केलिए आगामी 3 माह का रोडमेप तैयार कर डीईओ को अवगत करायें।

 

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