सरकारी नौकरी में प्रोबेशन अवधि पहले की तरह 2 साल करने याचिका, चीफ जस्टिस की डीबी ने मांगा शासन से जवाब

Update: 2022-01-21 12:15 GMT
सरकारी नौकरी में प्रोबेशन अवधि पहले की तरह 2 साल करने याचिका, चीफ जस्टिस की डीबी ने मांगा शासन से जवाब
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बिलासपुर 21 जनवरी 2022। राज्य सरकार द्वारा अपनी नौकरियो में परिवीक्षा अवधि तीन साल करने के निर्णय को चुनौति देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाइकोर्ट ने सुनवाई कर शासन से जवाब मांगा हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के बाद नियुक्ति होने पर परिवीक्षा अवधि शासन ने बढा कर तीन साल कर दी हैं। शिक्षा विभाग मुंगेली में सहायक ग्रेड तीन के पद पर कार्यरत मंजू देवांगन व अन्य ने अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला के माध्यम से याचिका दायर की हैं। याचिका में बताया गया हैं कि पहले शासकीय सेवा में दो साल का प्रोबेशन पीरियड हुआ करता था। शासन ने इसे तीन साल कर दिया हैं। इससे पदस्थ हुए कर्मचारियों को काफी आर्थिक हानि हो रही हैं। प्रोबेशन के पहले साल में मूल वेतन का 70 प्रतिशत स्टायफण्ड, दूसरे साल में 80 प्रतिशत,और तीसरे साल में 90 प्रतिशत ही दिया जाता हैं। प्रोबेशन अवधि को पहले की ही तरह दो साल करने का अनुरोध किया गया हैं। याचिका पर हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा हैं।

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