बड़ी खबर : कार में अकेले हो तो भी मास्क लगाना जरूरी……हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर दिया ये बड़ा फैसला

Update: 2021-04-07 01:46 GMT

नयी दिल्ली 7 अप्रैल 2021। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली में अब हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले भी गाड़ी चला रहा है तो उसे मास्क लगाना जरूरी होगा। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है.

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा.अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में मास्क अनिवार्य है.

बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है. अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.

दिल्ली सरकार में अदालत ने कहा कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है. सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर नहीं बचा जा सकता है.

आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू हो चला है. बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है. यही कारण है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है.

Tags:    

Similar News