कर्मचारियों व आयकरदाताओं के लिए बड़ी खबर – ITR के लिए फिर दो महीने की सरकार ने दी मोहलत… जानिये कब तक की दी गयी है मियाद

Update: 2020-09-30 11:10 GMT

नयी दिल्ली 30 सितंबर 2020। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने एक बार फिर आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे. पहले इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई थी.

दरअसल, आकलन वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित और संशोधित आईटीआर की फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से डेडलाइन को तीन बार बढ़ाया जा चुका है. अब आयकरदाताओं को दो और महीने का वक्त मिल गया है, जिसके बाद लोग आसानी से अब 30 नवंबर से पहले अपना ITR फाइल कर पाएंगे.

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

CBDT का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से लोगों को ये राहत दी गई है. CBDT ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 29 सितंबर 2020 तक 33.54 लाख टैक्सपेयर्स के 1,18,324 करोड़ रुपये रिफंड किए गए. जिसमें 32,230 करोड़ रुपये आयकरदाताओं के और 86,094 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स के रूप में रिटर्न किए गए.

CBDT के मुताबिक 30 नवंबर के बाद ITR फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इस डेडलाइन तक आपने आयकर रिटर्न नहीं फाइल की तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए नया 26AS फॉर्म जारी किया गया है. आयकर विभाग द्वारा जारी नए फॉर्म से रिर्टन भरना और आसान हो गया है. आईटीआर दाखिल करते समय आय के सभी स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक है, इसके अलावा कोई गलत जानकारी ना दें.

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