छुट्टी पर रोक : इस विभाग में सभी तरह की छुट्टी पर लगी रोक, बिना इजाजत मुख्यालय छोड़ने पर भी लगा बैन….कलेक्टर ने जारी किया आदेश, छुट्टी के लिए अब ये करना होगा….पढ़िये आदेश में क्या लिखा

Update: 2020-09-10 01:56 GMT

रायपुर 10 सितंबर 2020। राजधानी में बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है, वहीं सभी तरह के अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक का निर्देश 13 मार्च को ही जारी कर दिया था, बावजूद जिलों में अतिआवश्यक कामों का हवाला देकर छुट्टियों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन कलेक्टर इस बाबत एक स्पष्ट निर्देश जारी कर सभी तरह की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है ..

“स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी के समस्त प्रकार के अऴकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद ही अवकाश में प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस बचाव एवं रोकथाम कार्य में बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य हेतु आदेशित किया गया है, भविष्य में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को कोरोना वायरस बचाव एवं रोकथाम कार्य में शॉट नोटिस पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है”

कलेक्टर ने रायपुर में पदस्थ सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए छुट्टी पर अक्टूबर 2020 तक सभी प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। किसी कर्मचारी या अधिकारी को बेहद जरूरी काम हो तो स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजना होगा, तभी छुट्टी स्वीकृत हो पायेगी।

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