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काम की खबर: रेल यात्रा के दौरान या प्लेटफॉर्म में अब ये हरकत करना पड़ेगा भारी, जुर्माना और जेल की सजा

काम की खबर: रेल यात्रा के दौरान या प्लेटफॉर्म में अब ये हरकत करना पड़ेगा भारी, जुर्माना और जेल की सजा
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By NPG News

नईदिल्ली 16 फरवरी 2021. रेल यात्रा के दौरान अगर आप कोई भी गलत हरकत करते हैं या फिर प्लेटफॉर्म में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना और जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. रेलवे ने यात्रा के दौरान बढ़ती हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्ती करने का फैसला लिया है.इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म में भी गलत काम करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी. रेलवे स्टेशन प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल प्लेटफॉर्म में यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी. अगर प्लेटफॉर्म में कोई गंदगी फैलाते हुए मौके पर पकड़ा गया तो उसके 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

अगर कोई भी यात्री भूल से भी रेल लाइन क्रॉस करता है, रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाता है. चलती ट्रेन का चेन पुलिंग करता है या फिर स्टेशन में झगड़ा करता है. यहां तक ही अगर प्लेटफार्म पर तय जगह से झांकता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह सभी काम अपराध की कैटेगरी में आती है.सभी को मालूम है चलती ट्रेन के दौरान अगर कोई भी चेन खिंचता है, तो यह अपराध माना जाता है. ऐसा करने वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जाता है. इसके अलावा वैसे लोगों को 14 साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

रेलवे प्लेटफॉर्म में तय सीमा से आगे झांकने पर जुर्माना

रेलवे प्लेटफॉर्म में अगर तय सीमा से आगे जाने का अगर आपकी आदत है, तो सतर्क हो जाएं. क्योंकि अब ऐसा करना अपराध माना जाएगा और वैसे लोगों को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है. जानकारी के अनुसार प्लेटफार्म में रेलवे ट्रैक के किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या फिर पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं. प्लेटफॉर्म में ट्रेन के आते समय यात्रियों को पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 500 रुपये जुर्माना या एक महीने की सजा का प्रावधान है.

इसके अलावा महिला कोच या दिव्यांग कोच में घुसना भी भारी पड़ सकता है. ऐसा करना रेलवे एक्ट की धारा 162 और धारा 155 के तहत अपराध माना जाएगा.

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