काम की खबर: 1 सितंबर से आधार-पीएफ, एलपीजी, जीएसटी से जुड़े बदल रहे हैं कई नियम…. आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, होगा आर्थिक नुकसान
नईदिल्ली 31 अगस्त 2021. हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। जिसका असर हमारी-आपकी दिनचर्या पर भी पड़ता है। अगले महीने यानी एक सिंतबर से भी आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस सहित कई नियम बदल रहे हैं। जिसका असर हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जेब पर भी पड़ने जा रहा है। आइए जानते हैं कि वह कौन से बदलाव हैं जो एक सितंबर से होने जा रहे हैं-
अगर आप नौकरी करते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. 1 सितंबर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है. EPFO अपने नियमों में बदलाव कर रहा है. भविष्य निधि से संबंधित नियम लागू होगा. यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं या गलती से चूक हो गए हैं, तो आपका नियोक्ता हर महीने आपके खाते में 12% (नियोक्ता का योगदान) योगदान नहीं कर पाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है.
दरअसल, 1 सितंबर से ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से जोड़ रहा है. इसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स को अलर्ट पहले ही भेजा जा चुका है. लेकिन, अभी भी कई खाते ऐसे हैं जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है. अन्यथा, नियोक्ता भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएगा. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को 1 सितंबर 2021 से पहले UAN-आधार को EPF खाताधारकों से जोड़ना है.
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत पीएफ खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. अगर आधार यूएएन से लिंक नहीं है तो पीएफ का पैसा आपके ईपीएफ खाते में जमा नहीं होगा. लिंकिंग नहीं होने तक ईपीएफ से निकासी और अग्रिम ऋण लेना भी मुश्किल होगा. ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक लिंक नहीं होने पर पेंशन फंड में योगदान पर भी असर पड़ेगा. सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी आधार को भविष्य निधि खाते से जोड़ना अनिवार्य है.
SBI आधार पैन लिंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप एसबीआई के ग्रहाक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
LPG प्राइस
एलपीजी की कीमतों में कंपनियां एक सितंबर से बदलाव कर सकती हैं। जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपयेे और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। इस साल अबतक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 165 रुपये बढ़ाई जा चुकी हैं।
जीएसटी आर-1
माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।
एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।