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काम की खबर: EPFO ने बदला नियम, अब PF पैसे निकालना हुआ आसान…. नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा लाभ

काम की खबर: EPFO ने बदला नियम, अब PF पैसे निकालना हुआ आसान…. नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा लाभ
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By NPG News

नईदिल्ली 17 जून 2020. EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फसिलटी (multi-location claim settlement facility) की शुरुआत की है। इसके तहत हर तरह के ऑनलाइन क्लेम चाहे वह प्रविडेंट फंड, पेंशन, आंशिक निकासी और ट्रांसफर से जुड़ा हो, आसानी से प्रॉसेस किए जा सकते हैं। EPFO के इस फैसले से PF फंड से पैसा निकालना और आसान हो गया है। ऐसे में नौकरीपेशा लोग आसानी ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने मल्टी क्लेम की सुविधा खाताधारकों को दी है।

श्रम मंत्रालय ने बड़ी राहते देते हुए पीएफ क्लेम के नियमों का आसान किया है। अपने आधिकारिक बयान में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ईपीएफओ के देशभर में स्थित EPFO कार्यालय में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटारा किया जा सकेगा। सरकार के नए फैसले के बाद भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और ट्रांसफर जैसे कामों के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन दावों का निपटारा कर सकते हैं।

सरकार के नए फैसले के मुताबिक पीएफ क्लेम क्लेम स्टेलमेंट अब देशभर के किसी भी ऑफिस में किया जा सकेगा। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण ईपीएफओ के कई दफ्तर बंद हैं। ऐसे में सरकार ने क्लेम के नियमों को आसान कर दिया है। कोरोना संकट के कारण ईपीएफओ के कई दफ्तर बंद है। ऐसे में इन ऑफिसों में लंबित दावों की संख्या काफी अधिक हो गई है और क्लेम में देरी हो रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्लेम के नियमों में बदलाव कर दिया। ईपीएफओ के मुताबिक इस सुविधा के शुरू होने के बाद से कंटेनमेंट क्षेत्रों के कार्यालयों से संबंधित दावों को जल्दी निपटाने के लिए अन्य कार्यालयों में वितरित किया गया है । नई सुविधा से पारदर्शिता, दक्षता, ग्राहकों की शिकायतों में कमी और दावों के ऑनलाइन जल्दी निपटान में मदद मिलेगी

ईपीएफओ ने अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण जमा करने के नियमों को आसान किया है। अब पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 35 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरण करने वाले बैंकों में जमा करवा सकते हैं। साझा सेवा केंद्रों के जरिए पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र को जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेंशनभोगियों को हर साल अपना जीवन प्रमाणपत्र देना होता है।

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