काम की खबर: आधार कार्ड में 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो लगेगा झटका, भरना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
नई दिल्ली 4 मार्च 2020। अगर आपके पास भी पैन कार्ड(PAN Card) हैं और आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द करवा वें। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार से जरूर लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों की मुश्किल बढ़ेगी। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आप मुश्किल में घिर सकते हैं। आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको डबल झटका लग सकता है। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपका पैन कार्ड रद्दी बन जाएगा।
अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको डबल झटका लगेगा। पहले तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और अगर आपने गलती से उस पैन कार्ड का इस्तेमाल कर लिया तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस बारे में जानकारी साझा कर पैन कार्ड धारकों को अलर्ट किया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 31 मार्च तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को आधार से लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि जिन भी लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उनका पैन रद्द हो जाएगा। वहीं आधार कार्ड से अपने पैन को नहीं लिक करवाने वाले पैन कार्ड धारकों के पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप 31 मार्च 2020 के बाद अगर आपने इस पैन का इस्तेमाल किया तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।