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किसी भी ATM से पैसे निकालने, खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर नहीं लगेगा चार्ज……कोरोना संकट के बीच सरकार के 10 बड़े ऐलान, यहां जानें-आपको क्या मिला

किसी भी ATM से पैसे निकालने, खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर नहीं लगेगा चार्ज……कोरोना संकट के बीच सरकार के 10 बड़े ऐलान, यहां जानें-आपको क्या मिला
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By NPG News

रायपुर 24 मार्च 2020। कोरोना के देश में बढ़े खतरे के बीच केंद्र सरकार ने आमलोगों के लिए बड़े ऐलान किये हैं। इस दौरान आमलोगों के साथ-साथ उच्च वर्ग के लोगों के लिए बड़े राहत के ऐलान किये गये हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात का इशारा किया है कि आर्थिक पैकेज का ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है।

    1. अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है. मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है. मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है. डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है. इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है.

    1. (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया. हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है.

    1. आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून कर दी गई है. वाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गयी है, कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. रिटर्न देरी पर 12 फीसदी के स्थान पर 9 फीसदी चार्ज लिया जाएगा.

    1. मार्च,अप्रैल और मई के जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ी दी गई है.

    1. वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गयी.

    1. सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल में देरी पर कोई ब्याज, जुर्माना अथवा विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा.

    1. लेकिन इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन में कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन इसके बाद ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर से ली जाएगी.कंपो​जीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.

    1. पर्यटन, विमानन, पशुपालन, एमएसएमई पर कोरोना वायरस महामारी के पड़ रहे प्रभाव का संबंधित मंत्रालयों के साथ आकलन किया.

    1. अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. डिजिटल लेने-देने में बैंक का चार्ज घटा दिया गया है.

  1. एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन चलेगा.
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