मास्क लगाये बगैर रोड पर निकले तो हो सकती है गिरफ्तारी …. इन राज्य सरकारों ने जारी किया आदेश….इन गाइडलाइनों का भी करना होगा पालन
नयी दिल्ली 8 अप्रैल 2020। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए अब कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य करदिया गया है। दिल्ली सरकार के अलावे महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्देश दिया है कि जो भी शख्स बिना मास्क लगाये घरों से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ऐसा फैसला संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावे चंडीगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
Wearing of facial masks can reduce the spread of #Coronavirus substantially. Therefore, it has been decided that facial masks will be compulsory for anyone stepping out of their house. Cloth mask shall be eligible too: Delhi CM Arvind Kejriwal. (File pic) pic.twitter.com/3TeoeU76wW
— ANI (@ANI) April 8, 2020
येे है गाइडलाइन –
- आप में से कोई भी शख्स किसी भी उद्देश्य या कारण से सार्वजनिक जगह जैसे अस्पताल, ऑफिस, मार्केट या सड़क पर जाएं, तो मास्क जरूर लगाए. मास्क 3 प्लाई हो या कपड़े का. मास्क लगाना अनिवार्य है।
- अगर कोई ऑफिस की गाड़ी या अपने निजी वाहन से सफर कर रहा है, तो भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
- अगर कोई शख्स किसी साइट/ऑफिस/किसी और जगह काम करता है, तो भी उसे हर वक्त मास्क पहने रहना है।
- कोई भी शख्स बिना मास्क पहने न तो कोई मीटिंग अटेंड करेगा और न ही ऐसी जगह जाएगा, जहां लोग होंगे।