Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान: इस नियम के उल्लंघन पर लगेगा इतने लाख का जुर्माना
Dukan Ka Food Licence Anivarya: देहरादून: कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2025) इस साल 11 जुलाई से शुरु हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार (haridwar kanwar yatra) पहुुंचेंगे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Sarkar) ने कांवड़ यात्रा 2025 (Kanwar Yatra 2025) को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए एक बड़ ऐलान किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यात्रा मार्ग पर बिना लाइसेंस खाद्य सामाग्री बेचने वालों के खिलाफ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dukan Ka Food Licence Anivarya: देहरादून: कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2025) इस साल 11 जुलाई से शुरु हो रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार (haridwar kanwar yatra) पहुुंचेंगे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Sarkar) ने कांवड़ यात्रा 2025 (Kanwar Yatra 2025) को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए एक बड़ ऐलान किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यात्रा मार्ग पर बिना लाइसेंस खाद्य सामाग्री बेचने वालों के खिलाफ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रदर्शित करना अनिवार्य
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश में कांवड़ यात्रा 2025 (Kanwar Yatra 2025) को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने खासकर यात्रा मार्ग पर लगे सभी होटलों, ढाबों और ठेले वालों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। सभी को अपने फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रद्धालुओं की सेहत से कोई समझौता नहीं
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने इस मामले में कहा कि श्रद्धालुओं की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2025) मार्ग पर परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता की निरंतर मिगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड सभी प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रुप से प्रदर्शित होना चाहिए। वहीं अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी का कहना है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार उत्तरकाशी और पौड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गई है। यह टीम नियमित रुप से दूध, मिठाई, तेल मसाले पेय पदार्थ के सैंपल लेगी और गुणवत्ता में कमी मिलने पर प्रतिष्ठान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि यात्रा के दौरान आम जनता को खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) माध्यमो का उपयोग भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर 18001804246 भी जारी कि है। नागरिक अब खाने की गुणवत्ता की शिकायत राज्य सरकार के दिए टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने भंडारा संचालकों और विक्रेताओं से लोगों को शुद्ध और गुणत्तपूर्ण भोजन परोसने की अपील की है।