UP Property Registry Naya Niyam : यूपी-नेपाल सीमा पर सख्ती : योगी सरकार ने लागू किया नया नियम, अब बिना PAN कार्ड नहीं करा पाएंगे ये काम
UP Property Registry Naya Niyam : योगी सरकार ने यूपी-नेपाल बॉर्डर के जिलों में जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है. अब अगर आप इन इलाकों में जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने साथ पैन कार्ड रखना मत भूलिएगा.

UP Property Registry Naya Niyam : यूपी-नेपाल सीमा पर सख्ती : योगी सरकार ने लागू किया नया नियम, अब बिना PAN कार्ड नहीं करा पाएंगे ये काम
UP Property Registry Naya Niyam : योगी सरकार ने यूपी-नेपाल बॉर्डर के जिलों में जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है. अब अगर आप इन इलाकों में जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने साथ पैन कार्ड रखना मत भूलिएगा सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना पैन कार्ड के अब रजिस्ट्री का काम नहीं होगा.
UP Property Registry Naya Niyam : लखनऊ : भारत और नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने अब इन जिलों में जमीन रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. पहले लोग पैन कार्ड न होने पर फॉर्म-60 भरकर काम चला लेते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बाहर से आने वाले अवैध पैसे और सीमा पर होने वाली संदिग्ध हेराफेरी को रोका जा सके.
उत्तर प्रदेश की पंजीयन महानिरीक्षक नेहा शर्मा ने इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. अब सरकारी सॉफ्टवेयर में ऐसा बदलाव किया गया है जिसमें बिना खरीदार और बेचने वाले के पैन कार्ड नंबर डाले और उसे चेक किए बिना रजिस्ट्री आगे नही बढ़ेगी.
नया नियम कहाँ होगा लागू
यह नया नियम खास तौर से नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में लागू किया जायेगा. बॉर्डर के इन इलाकों में अक्सर फर्जी नामों से या दूसरों के नाम पर जमीन खरीदने-बेचने की खबरें आती रहती थीं, जिससे गलत कामों और तस्करी को बढ़ावा मिलने का डर बना रहता था.
टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम
इस नए नियम व्यवस्था से सभी लेन-देन की पूरी जानकारी इनकम टेक्स विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों तक आसानी से पहुंच सकेगी, जिससे देखरेख और जांच में आसानी होगी अगर खरीदने या बेचने वाला अपना पैन कार्ड नहीं देता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी.
