UP Police News: DGP का आदेश... संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा वेतन, होगी कार्रवाई
UP Police News: सरकारी अधिकारियों - कर्मचारियों के चल और अचल संपत्तियों के विवरण को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार सख्त है. उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों से संपत्तियों का ब्याेरा माँगा है

UP Police News: सरकारी अधिकारियों - कर्मचारियों के चल और अचल संपत्तियों के विवरण को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार सख्त है. उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों से संपत्तियों का ब्याेरा माँगा है. वरना उन्हें जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.
पुलिसकर्मियों को जमा करना होगा संपत्ति का विवरण
जानकारी के मुताबिक, डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया है. बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर सभी पुलिस अफसरों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा. पुलिसकर्मियों को साल 2024 में अर्जित चल-अचल संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य है. जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
इसे लेकर डीजीपी मुख्यालय ने आदेश भी जारी किया गया है, जारी आदेश में लिखा है, कि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज कराना सुनिश्चित करें. मुख्यालय ने बेहद कम तादाद में पुलिसकर्मियों द्वारा ब्याेरा उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा तय समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाएगा.
उनके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी. जिसके बाद उनका जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा.
राज्य कर्मचारियों को भी देना होगा विवरण
बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों से भी सम्पत्ति का विवरण माँगा था. सभी सरकारी कर्मचारियों को 2024 तक की अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया गया. वरना 1 फरवरी 2025 से वेतन रोक दिया जाएगा.