UP Cabinet Decision: नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, अब एक ही दुकान में मिल सकेंगी बियर, देशी और अंग्रेजी शराब
UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई. यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग गुरुवार को होगी. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है.

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई. यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग गुरुवार को होगी. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है.
नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा. आबकारी नीति 2025-26 में देसी-विदेशी शराब, बीयर और सरकारी भांग की दुकानों का लाइसेंस ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा. पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं होगा. वित्त वर्ष 2026-27 में लाइसेंस रिन्यू का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस भी जारी होगा. ऐसे में विदेशी शराब, बीयर और वाइन शॉप की एक साथ बेचने की व्यवस्था होगी. दुकानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी.
वहीँ, नई नीति में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पिछली बार यह 50 हजार करोड़ रुपये के करीब था. प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस का रिन्यूवल 25 लाख रुपये वार्षिक फीस लेकर करने का फैसला लिया गया है. इससे सरकार को काफी लाभ होगा. कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी.
बता दें, राज्य में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे. हालाँकि महाकुंभ मेला और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते देरी हुई है. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. इससे शराब के दाम पर कोई प्रभाव् नहीं पड़ेगा.
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में परिवहन, पर्यटन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के दो-दो प्रस्ताव, गृह, आबकारी, दुग्ध, आवास, बेसिक और संसदीय विभाग के एक-एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.