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Unnao Rape Case: उन्‍नाव रेप केस, HC ने कुलदीप सेंगर की सजा पर लगाई रोक, इन शर्तों पर मिली रिहाई, लेकिन क्‍या बाहर आ पाएंगे?

Unnao Rape Case Update: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की। सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई।

Unnao Rape Case: उन्‍नाव रेप केस, HC ने कुलदीप सेंगर की सजा पर लगाई रोक, इन शर्तों पर मिली रिहाई, लेकिन क्‍या बाहर आ पाएंगे?
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By Ragib Asim

Kuldeep Singh Sengar In Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर की सजा को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया। कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के साथ ही हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिर होकर रिपोर्ट करने को कहा है।

सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा

हाई कोर्ट ने सेंगर को आदेश दिया कि वह पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आए और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि लंबित अपील में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सेंगर को 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया है।

क्या है मामला?

उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को 11-20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। इसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। पीड़िता को सेंगर के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया गया और चेतावनी दी गई कि वह इस बारे में कुछ न बोले।बाद में उसके खिलाफ POCSO के तहत FIR हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया।

अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी और 45 दिन में सुनवाई पूरी करने को कहा। दिसंबर 2019 में, निचली अदालत ने सेंगर को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 लाख का जुर्माना ठोंका। कोर्ट ने CBI को पीड़िता और उसके परिवार की रक्षा के लिए भी कहा था। इस बीच पीड़िता के वाहन में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी 2 चाची की मौत हो गई थी।

Ragib Asim

Ragib Asim NPG News के समाचार संपादक (News Editor) हैं और पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की और ज़मीनी रिपोर्टिंग के बाद डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग व संपादन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त Ragib Asim जियो-पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, राजनीति, अपराध, बिज़नेस, टेक और एवरग्रीन कंटेंट पर काम करते हैं। वे पिछले 8 वर्षों से SEO Specialist के रूप में भी सक्रिय हैं।

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