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Shahi Eidgah Survey News: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह शाही ईदगाह में भी होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

Shahi Eidgah Survey News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया है।

Shahi Eidgah Survey News: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह शाही ईदगाह में भी होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
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By Ragib Asim

Shahi Eidgah Survey News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में हाईकोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों ने अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।

हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में दावा किया कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। साथ ही वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि कुछ निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाए। इसके साथ ही एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश देने की मांग की थी।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इसके बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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